उत्तराखंड: अभिभावकों के लिए बड़ी खबर, कक्षा 1 में एडमिशन के संबंध में आयु सीमा मे मिलेगी छूट, अभिभावकों में खुशी की लहर
कलयुग दर्शन (24×7)
सागर कुमार (सह संपादक)
उत्तराखंड। अभिभावकों के लिए राहत भरी खबर है। उत्तराखंड के स्कूलों में पहली कक्षा में 6 साल से कम आयु के बच्चों को एडमिशन नहीं मिल सकने के नियम की शर्तों के कारण परिजनों को आ रही मुश्किलों को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने नियम में कुछ बदलाव लाने का निर्णय लिया है। चुनाव आचार संहिता लगने के कारण इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए निर्वाचन विभाग से अनुमति ली जाएगी। मुख्यमंत्री कार्यालय से मंजूरी के बाद इस प्रस्ताव की फाइल शिक्षा विभाग को मिल गई है।
सरकार द्वारा वर्ष 14 अगस्त 2023 को केंद्र सरकार के मानको के अनुसार कक्षावार आयु सीमा तय कर दी गई थी। जिसमें तय किया था कि विद्यार्थियों को पहली कक्षा में एडमिशन तभी मिलेगा, जब उनकी उम्र नया सत्र शुरू होने से पहले छह साल पूर्ण हो चुकी हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने छह साल से कम उम्र के बच्चों को पहली कक्षा में प्रवेश में छूट देने के शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है।
उत्तराखंड शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव के लागू होने से राज्य के कई बच्चे जिन्होंने नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी कक्षा कम आयु में पास कर ली है, ऐसे छात्रों को पहली कक्षा में एडमिशन करने के लिए छह साल की आयु की बाधा नहीं रहेगी। कम उम्र में नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी कक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को प्रथम श्रेणी में छह वर्ष की आयु पूरी करने के मानक नियम से छूट मिलेगी और वे छात्र इसी सत्र में पहली कक्षा में एडमिशन ले पाएंगे।
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