उत्तराखंडप्रशासन

तमंचे से फायर कर जानलेवा हमले के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त तमंचा कारतूस बरामद

कलयुग दर्शन (24×7)

सरविन्द्र कुमार (सह संपादक)

हरिद्वार/ रुड़की। 112 के माध्यम से कोतवाली रूडकी पर सूचना प्राप्त हुई कि एक युवक द्वारा गाडी में तोड़फोड़ कर जान से मारने की नियत से फायर किया है। इस सूचना पर रूडकी पुलिस तत्काल मौके पर पहुँचकर घटना की जानकारी गयी औऱ कोतवाली रूडकी पर वादी गुफरान पुत्र स्व०मन्सूर निवासी ग्राम रणसुरा थाना लक्सर जनपद हरिद्वार की लिखित तहरीर पर अरशद उर्फ दुल्ला पुत्र मुबारिक निवासी ग्राम जबरदस्तपुर कोतवाली रूडकी जनपद हरिद्वार के द्वारा वादी को जान से मारने की नियत से वादी के ऊपर बन्दूक से फायर करना व वाहन को क्षतिग्रस्त करने के सम्बन्ध में कोतवाली रुड़की पर मु0अ0सं0 182/25 धारा 109/324(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा सीओ रूड़की के नेतृत्व में टीमें गठित कर तत्काल आरोपी की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया। गठित पुलिस टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए गहन सुराग रसी पता रसी करते हुए 12 घंटे के भीतर ही आरोपी अरशद उर्फ दुल्ला पुत्र मुबारिक निवासी ग्राम जौरासी रूडकी थाना कोतवाली रूडकी जनपद हरिद्वार को खटका बाईपास से जौरासी जाने वाले रास्ते के पास गन्ने का खेत से दबोचा गया।

आरोपी के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त अवैध देशी तंमचा, 3 खोखा कारतूस व 4 जिन्दा कारतूस बरामद किए गए। आरोपी का दिन के समय रणसुरा गांव में विवाद हो गया था जिसका बदला लेने की फिराक में आरोपी ने रणसुरा गांव की ओर से आने वाली कार पर हमला कर दिया।

नाम पता आरोपी:-
अरशद उर्फ दुल्ला पुत्र मुबारिक निवासी ग्राम जौरासी रूडकी थाना कोतवाली रूडकी जनपद हरिद्वार।

आपराधिक इतिहास:-
1. मु0अ0सं0 147/2009 धारा 392/411 भादवि
2. मु0अ0सं0 148/2009 धारा 307 भादवि व 25 आर्म्स एक्ट
3. मु0अ0सं0 180/2009 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट
4. मु0अ0सं0 510 धारा 307 भादवि
5. मु0अ0सं0 511/10 धारा 25 आर्म्स एक्ट
6. मु0अ0सं0 182/25 धारा 109 , 324(4)बीएनएस

पुलिस टीम:-
1- प्रभारी निरीक्षक मनीभूषण श्रीवास्तव
2- व0उ0नि0 विनोद कुमार थपलियाल
3- उ0नि0 चन्द्रमोहन
4- Asi बालम सिंह राठौर
5- हे०का० दिनेश गुप्ता
6- हे0का0 मेजर सिंह तोमर
7- कां0 प्रदीप भण्डारी
8- कां0अनूप लिंगवाल
9- का० चालक मंगत सिंह

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