उत्तराखंड

हरिद्वार में स्लीपर और लग्जरी बसों पर परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई, 50 से अधिक चालान और 5 बसें सीज

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नरेश मित्तल (संवाददाता)

हरिद्वार। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर परिवहन विभाग ने शुक्रवार तड़के 4 बजे से हरिद्वार में स्लीपर और लग्जरी बसों के खिलाफ सघन प्रवर्तन अभियान चलाया। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) नेहा झा के नेतृत्व में चलाए गए अभियान में 50 से अधिक वाहनों के चालान किए गए, जबकि नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर 5 बसों को सीज कर दिया गया। गंभीर तकनीकी और सुरक्षा संबंधी अनियमितताओं के चलते 5 बसों के फिटनेस प्रमाणपत्र निरस्त करने की संस्तुति भी की गई। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी निखिल शर्मा ने बताया कि अभियान में संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) आनंद वर्धन भी शामिल रहे। इस दौरान स्लीपर और लग्जरी बसों की तकनीकी स्थिति, स्वीकृत संरचना, आपातकालीन निकास व्यवस्था, सुरक्षा उपकरणों और परमिट संबंधी दस्तावेजों की जांच की गई। जांच में बसों की स्वीकृत संरचना में अनधिकृत बदलाव, परमिट की शर्तों का उल्लंघन, पर्यटक वाहनों का निर्धारित प्रयोजन से अलग इस्तेमाल, आपातकालीन निकास व्यवस्था में खामियां और सड़क सुरक्षा मानकों की अनदेखी जैसी अनियमितताएं सामने आईं। इसके अलावा कुछ वाहनों में वैध ड्राइविंग लाइसेंस, आवश्यक अभिलेख, रिफ्लेक्टर और अन्य सुरक्षा व्यवस्थाओं से संबंधित कमियां भी पाई गईं। परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया कि बसों में निर्धारित मानकों के विपरीत किए गए संरचनात्मक बदलाव यात्रियों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकते हैं।

विशेषकर आग लगने या दुर्घटना जैसी आपातकालीन परिस्थितियों में सुरक्षित निकास व्यवस्था का होना बेहद जरूरी है। गंभीर खामियां मिलने पर संबंधित वाहनों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। एआरटीओ प्रवर्तन नेहा झा ने बताया कि यह अभियान केवल एक दिन तक सीमित नहीं रहेगा। आगामी दिनों में भी हरिद्वार में प्रवेश करने वाली स्लीपर और लग्जरी बसों की जांच के लिए विभिन्न मार्गों और प्रवेश स्थलों पर आकस्मिक अभियान चलाए जाएंगे। जांच का समय और स्थान बदलकर सुबह, रात तथा अन्य समयावधियों में भी कार्रवाई की जाएगी, ताकि नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन जांच से बच न सकें। परिवहन विभाग ने सभी बस संचालकों को वाहनों में अनधिकृत बदलाव नहीं करने तथा फिटनेस, परमिट और यात्री सुरक्षा से जुड़े सभी निर्धारित मानकों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। विभाग के अनुसार, यात्रियों की सुरक्षा और सुरक्षित आवागमन को प्राथमिकता देते हुए नियमों का उल्लंघन करने वाली बसों के खिलाफ चालान, सीज करने और फिटनेस प्रमाणपत्र व परमिट संबंधी कार्रवाई की संस्तुति सहित नियमानुसार सख्त कदम उठाए जाते रहेंगे।

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