
कलयुग दर्शन (24×7)
मो. नदीम (संपादक)
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज हुई उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक में 26 प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिनमें अग्निवीरों के लिए आरक्षण और धर्मांतरण कानून में सख्ती जैसे महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं। बैठक में तय किया गया कि अग्निवीरों को संविदा पदों पर भर्ती में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। यह आरक्षण समूह ग के वर्दीधारी पदों की सीधी भर्ती में लागू होगा। आरक्षण का लाभ केवल उत्तराखंड के मूल निवासी या स्थायी निवासी अग्निवीरों को मिलेगा।
अगले वर्ष सेवाकाल पूर्ण होने के बाद 850 पदों पर भर्ती प्रस्तावित है। कैबिनेट ने धर्मांतरण कानून को और सख्त करने के लिए भी संशोधन को मंजूरी दी। अब इस कानून के तहत सजा 10 साल से बढ़ाकर 14 साल कर दी गई है। गंभीर मामलों में यह सजा 20 साल तक हो सकती है। वहीं, जुर्माने की राशि 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गई है।
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