उत्तराखंड

महिला ने पति पर लगाया मारपीट और जबरन तीन तलाक देने का आरोप, तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज

कलयुग दर्शन (24×7)

सरविन्द्र कुमार (संवाददाता)

हरिद्वार। लक्सर कोतवाली क्षेत्र के रणसूरा गांव की एक महिला ने अपने पति और उसके दो साथियों पर घर में घुसकर मारपीट, गाली-गलौज करने तथा जबरन तीन तलाक देने का गंभीर आरोप लगाया है। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर पति समेत तीन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार रणसूरा निवासी आईशा ने शिकायत में बताया कि उसकी शादी 15 मार्च 2023 को मंगलौर क्षेत्र के बिजौली गांव निवासी शमशाद पुत्र शराफत के साथ मुस्लिम रीति-रिवाज के अनुसार हुई थी। महिला का आरोप है कि विवाह के बाद से ही उसे कम दहेज लाने को लेकर प्रताड़ित किया जाता था। पीड़िता ने बताया कि 3 अक्टूबर 2025 को उसने एक पुत्र को जन्म दिया था, लेकिन जन्म के कुछ दिनों बाद 10 अक्टूबर को उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद से वह 18 अक्टूबर 2025 से अपने मायके में रह रही है।

महिला के अनुसार 12 अप्रैल 2026 की शाम करीब पांच बजे उसका पति शमशाद, मुकर्रम पुत्र अकबर निवासी रतनपुर और शाहनवाज पुत्र शराफत निवासी बिजौली के साथ उसके घर पहुंचा। आरोप है कि तीनों ने उसके साथ गाली-गलौज की और विरोध करने पर शमशाद ने टूटी हुई कांच की बोतल से हमला कर दिया,जिससे उसके दाहिने कान और गर्दन पर चोटें आईं। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद मामला शांत हुआ। पीड़िता का आरोप है कि इसी दौरान मुकर्रम और शाहनवाज के उकसाने पर उसके पति ने उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे तीन तलाक दे दिया। कोतवाली प्रभारी प्रवीण सिंह कोश्यारी ने बताया कि महिला की तहरीर के आधार पर गुरुवार रात पति समेत तीन लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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