उत्तर प्रदेश

सांसद के विरुद्ध की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर सपा कार्यकर्ता वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मिले

कलयुग दर्शन (24×7)

कलीम अंसारी (संवाददाता)

सहारनपुर। कैराना से सांसद इकरा हसन के विरुद्ध की गई अभद्र टिप्पणी तथा साक्ष्य मिटाने के प्रयास को लेकर योगेन्द्र राणा के विरुद्ध प्रार्थना पत्र लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे महानगर विधानसभा प्रभारी सहारनपुर अभिषेक टिंकू अरोड़ा करणी सेना के तथाकथित पदाधिकारी जो किसी पद पर भी नहीं है। योगेन्द्र राणा, निवासी मुरादाबाद के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता एवं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत तत्काल कठोर कार्यवाही एवं एफ आई आर दर्ज कराने हेतु पत्र दिया उन्होंने अपने पत्र में कहा हाल ही में मुरादाबाद निवासी योगेन्द्र राणा जो स्वयं को करणी सेना का उपाध्यक्ष बताता है। कैराना से सम्मानित समाजवादी सांसद इकरा हसन के विरुद्ध सोशल मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक रूप से अत्यंत आपत्तिजनक, अभद्र, अश्लील एवं नारी गरिमा को ठेस पहुँचाने वाली टिप्पणियां प्रसारित की गई हैं इन टिप्पणियों से माननीय सांसद के व्यक्तिगत सम्मान पर सीधा हमला किया है यह अत्यंत गंभीर बात है कि जब इस मामले ने तूल पकड़ा और नारी संगठनों तथा व्यापक जनमानस में तीव्र आक्रोश उत्पन्न हुआ तो संबंधित व्यक्ति योगेन्द्र राणा ने उक्त आपत्तिजनक पोस्ट-वीडियो को तुरंत डिलीट कर दिया। यह कृत्य स्पष्ट रूप से अपने अपराधबोध- साक्ष्य मिटाने (Destruction of Evidence) और कानूनी जांच से बचने की दुर्भावनापूर्ण मंशा को दर्शाता है जो स्वयं में एक अतिरिक्त अपराध है उक्त वीडियो-पोस्ट के स्क्रीनशॉट्स व विवरण अभी भी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं जो इस अपराध का पुख्ता प्रमाण है योगेन्द्र राणा का यह कृत्य भारतीय न्याय संहिता 2023 बीएनएस एवं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (आईटीएक्ट) के अंतर्गत निम्नलिखित संज्ञेय अपराधों की श्रेणी में आता है।

धारा 73 महिला के सम्मान को ठेस पहुँचाने हेतु अभद्र या टिप्पणी करना धारा 79(2) सार्वजनिक मंच से महिला को नीचा दिखाने वाले शब्द का प्रयोग धारा 356 सार्वजनिक रूप से अपमान करने का प्रयास धारा 113 साक्ष्य मिटाने (Destruction of Evidence) का प्रयास सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की प्रासंगिक धाराएं धारा 67 इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अभद्र अश्लील या अपमानजनक सामग्री का प्रकाशन-प्रसारण धारा 72 व्यक्ति की गोपनीयता का उल्लंघन, डेटा का दुरुपयोग उपरोक्त गंभीर तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के आधार पर समाजवादी पार्टी महानगर ओर से आपसे यह स्पष्ट एवं सशक्त मांग की जाती है कि योगेन्द्र राणा के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता एवं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की उपरोक्त सुसंगत धाराओं के अंतर्गत तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए। संबंधित सोशल मीडिया सामग्री के डिलीट होने के बावजूद डिजिटल फॉरेंसिक माध्यम से उसे प्राथमिकता के आधार पर पुनः प्राप्त कर सबूत के तौर पर संलग्न किया जाए। संबंधित व्यक्ति योगेन्द्र राणा की अविलंब गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए ताकि समाज में यह स्पष्ट संदेश जाए कि महिला जनप्रतिनिधि या किसी भी महिला के खिलाफ कोई भी अभद्र टिप्पणी ना कर सके है टिंकू अरोड़ा ने कहा ऐसा घटिया और नीच मानसिकता का व्यक्ति सर्व समाज के लिए कलंक है ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और जिला कार्यालय प्रभारी फैसल सलमानी ने कहा ऐसे व्यक्ति के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई अमल में लानी चाहिए। इकरा हसन महिलाओं के लिए प्रेरणा है। प्रधान संगठन के जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष वासिल तोमर ने योगेंद्र राणा जैसे लोगों की वजह से बहन बेटियां किसी भी क्षेत्र में आने से डरती है। ऐसे लोग समाज पर कलंक है और ऐसे व्यक्तियों पर सर्व समाज के लोगों को मिलकर कार्रवाई करवानी चाहिए। इस मौके पर गुर्जर समाज के लोगों ने इकरा आसन पर अभद्रता के मामले में तीखी प्रतिक्रिया की और सख्त कार्रवाई कोमल में लाने के लिए कहा इस मौके पर बैलीस्टर गुर्जर, मोनू गुर्जर, अनमोल गुर्जर, गोल्डी गुर्जर, सुमित गुर्जर, शिवम् गुर्जर, शिवांग शर्मा, शुभम शोभा, शुभम थापा भी शामिल रहे।

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