उत्तर प्रदेश

बूथ स्थानांतरण प्रस्ताव पर सपा नेता टिंकू अरोड़ा की आपत्ति, निर्वाचन आयोग से खारिज करने की मांग

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हैदर अंसारी (सहारनपुर जिला प्रभारी)

सहारनपुर। विधानसभा क्षेत्र-03 सहारनपुर नगर में प्रस्तावित बूथ स्थानांतरण को लेकर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पार्षद अभिषेक ‘टिंकू’ अरोड़ा ने निर्वाचन आयोग की बैठक में कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा महानगर अध्यक्ष और वर्तमान विधायक की ओर से करीब 44 मतदान केंद्रों के स्थानांतरण संबंधी दिए गए सुझाव पूरी तरह निराधार हैं और इससे मतदाताओं की सुविधा प्रभावित होगी। टिंकू अरोड़ा ने कहा कि कई मतदान केंद्र वर्षों से अपने वर्तमान स्थानों पर शांतिपूर्ण एवं सुविधाजनक ढंग से संचालित हो रहे हैं। बूथ संख्या 7 से 11, जो वर्तमान में आजाद कॉलोनी स्थित नवाब पब्लिक स्कूल में संचालित हैं, उन्हें कृषि उत्पादन मंडी समिति रोड, निर्यात निगम हॉल या जेबीएस गर्ल्स इंटर कॉलेज स्थानांतरित करने का प्रस्ताव दिया गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान मतदान केंद्र मतदाताओं के लिए अधिक सुविधाजनक है, जबकि प्रस्तावित स्थानों तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। इसी प्रकार बूथ संख्या 12 से 15, जो शिवली प्रेसीडेंसी जूनियर हाई स्कूल, मंसूर कॉलोनी में संचालित हैं, तथा बूथ संख्या 20 से 23 और 214-215 सहित अन्य कई बूथों को भी दूसरी जगह स्थानांतरित करने के प्रस्ताव पर उन्होंने विरोध जताया।

उनका आरोप है कि यह कदम विशेष क्षेत्रों के मतदाताओं को प्रभावित करने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बूथ संख्या 259, 260 और 267 को भूतेश्वर इंटर कॉलेज से मेरी माउंट पब्लिक स्कूल तथा बूथ संख्या 441 से 444 को सतयुग आश्रम इंटर कॉलेज से गुरु अमरदेव पब्लिक स्कूल स्थानांतरित करने का प्रस्ताव भी अव्यावहारिक है। इसके अलावा वार्ड-47 के बूथ संख्या 359, 360 और 362 को राजकीय कन्या इंटर कॉलेज से गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, मुंशीयाल खालापार स्थानांतरित करने पर भी उन्होंने आपत्ति जताई। टिंकू अरोड़ा ने कहा कि कुछ बूथों को दो किलोमीटर तक दूर तथा कुछ को संकरी गलियों वाले क्षेत्रों में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव मतदाताओं की सुविधा के विपरीत है। इससे मतदान प्रतिशत प्रभावित होने के साथ ही पुलिस-प्रशासन की निगरानी में भी कठिनाई आ सकती है। उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारी से मांग की कि किसी भी मतदान केंद्र के स्थानांतरण से पहले संबंधित क्षेत्र के मतदाताओं की खुली बैठक एवं जनसुनवाई कराई जाए। साथ ही राजनीतिक रूप से प्रेरित और आधारहीन प्रस्तावों को तत्काल निरस्त कर लोकतंत्र की निष्पक्षता, पारदर्शिता और मतदाताओं की सुविधा सुनिश्चित की जाए।

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