उत्तराखंडप्रशासन

भूतत्व एवं खनन विभाग द्वारा सील किए जाने के बावजूद सील तोड़कर चलाया जा रहा था स्टोन क्रेशर, क्रेशर स्वामी के खिलाफ मुकदमा दर्ज

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नरेश कुमार मित्तल (संवाददाता)

हरिद्वार। भूतत्व एवं खनन विभाग द्वारा सील किए गए स्टोन क्रेशर को फिर से चालू किए जाने का मामला सामने आया है। विभाग के सर्वेक्षक ने कोतवाली लक्सर में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने क्रेशर स्वामी व उसके साझेदारों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार, भूतत्व एवं खनन विभाग के सर्वेक्षक विवेक कुमार ने बताया कि हिमगंगे स्टोन क्रेशर, जो कि भोगपुर टांडा भागमल में स्थित है, को विभाग ने 23 मई को नियमों के उल्लंघन के चलते सील कर दिया था। बावजूद इसके, स्टोन क्रेशर स्वामी व पार्टनरों ने सील तोड़कर क्रेशर को दोबारा चालू कर दिया। इस पर विभाग ने इसे सरकारी कार्य में बाधा और सील को नुकसान पहुंचाने की कार्रवाई मानते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

तहरीर के आधार पर कोतवाली लक्सर में मुकदमा अपराध संख्या 629/25, धारा 223(1)/324(4) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच उपनिरीक्षक नवीन चौहान को सौंपी गई है। घटना की जानकारी उच्चाधिकारियों को भी दे दी गई है। जांच कर्ता अधिकारी उप निरीक्षक नवीन चौहान का कहना है कि भोगपुर क्षेत्र बाणगंगा में स्थित हिमगंगे स्टोन क्रशर को बीते 23 मई को खनन विभाग की टीम ने अवैध खनन करने पर सील कर दिया गया था। क्रेशर संचालक ने सरकारी सील तोड़कर स्टोन क्रशर का संचालन किया। मामले में खनन विभाग द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर क्रेशर संचालक व पार्टनर के खिलाफ संबंधी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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