सगी बहन की संपत्ति भाई ने बेची धोखाधड़ी, चारसौबीसी और जालसाजी से, 15 पर आपराधिक षड्यंत्र का मुकदमा दर्ज

कलयुग दर्शन (24×7)
मो. नदीम (संपादक)
हरिद्वार/ मवाना। हस्तिनापुर क्षेत्र के ग्राम निडावली निवासी युवक ने अपनी ही सगी बहन की संपत्ति को धोखा, जालसाजी और आपराधिक षड्यंत्र के तहत कई लोगों को बेच डाला। जबकि बहन पूनम संपत्ति की वैध मालकिन थी। पीड़िता ने इस मामले में अपने भाई सहित 15 लोगों के खिलाफ मवाना थाने में धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक षड्यंत्र की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बीएचईएल, रानीपुर हरिद्वार निवासी पूनम ने दी तहरीर में बताया कि उसका मायका ग्राम निडावली, थाना हस्तिनापुर क्षेत्र में है। वर्ष 2017 में पिता रण सिंह की मृत्यु के बाद गांव की कृषि भूमि और मवाना नगर की संपत्तियों का आधा-आधा हिस्सा उसकी मां ब्रजबाला और भाई राहुल के नाम भूलेखों में दर्ज हो गया था। ब्रजबाला ने अपने हिस्से की संपत्ति की रजिस्टर्ड वसीयत वर्ष 15 जून 2023 को पूनम के नाम कर दी थी, जिसके आधार पर दाखिल खारिज भी हो गया। पूनम का आरोप है कि गांव निडावली निवासी गिरवर सिंह ने उसके पिता के नाम से माखननगर स्थित भूमि की फर्जी, अपंजीकृत वसीयत 8 जुलाई 2017 को तैयार करवा ली और मामले को कोर्ट में पहुंचा दिया। सभी अदालतों से उसे पराजय मिली, लेकिन फिर भी उसने कमिश्नर कोर्ट में अपील कर दी।
मेरठ कमिश्नर कोर्ट ने 12 सितंबर 2024 को फर्जी वसीयत का वाद बृजबाला के हक में कर दिया और सभी जगह इन्हें हार का मुंह देखना को मिला। इसी बीच उसकी मां ब्रजबाला का निधन 9 अप्रैल 2024 को हो गया। मां के निधन के बाद सभी संपत्तियों में पूनम के नाम दाखिल खारिज का अंतिम आदेश 5 दिसंबर 2024 को हुआ। इसी दौरान पूनम के भाई राहुल ने षड्यंत्रपूर्वक पूनम के हिस्से की कृषि भूमि और मवाना नगर स्थित सुभाष चौक की दुकान व सुभाष बाजार चौखटे की दुकान को फर्जी रजिस्टर्ड दानपत्रों के माध्यम से बेच दिया। इन दानपत्रों में फर्जी गवाहों का उपयोग किया गया। पूनम ने इस मामले में राहुल, गिरवर सिंह (निडावली), योगराज कपूर (हस्तिनापुर), टीकम सिंह (दरियापुर), अंकित (निडावली), कपिल देव शर्मा (गणेशपुर), अजीत बैसल व शकुंतला देवी (हस्तिनापुर), अनुज कुमार व मनोज बसला (काबली गेट, मवाना), सुनीता पत्नी भगत व सुनीता पत्नी महिपाल (निडावली), विशाल (गंगदासपुर), इंद्रजीत सिंह (भटौना) व कु. योग्यता पुत्री राहुल (रानीपुर, हरिद्वार) को नामजद किया है। पुलिस ने संगीन धाराओं BNS ACT 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61, में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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