उत्तर प्रदेशप्रशासन

डीएम की अध्यक्षता में सहायक अध्यापक, प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी प्रारम्भिक परीक्षा की तैयारियों के संबंध में हुई बैठक

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मो नदीम (संपादक)

सहारनपुर। जिला मजिस्ट्रेट श्री मनीष बंसल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में 17 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित कराई जाने वाली सहायक अध्यापक, प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी प्रारम्भिक परीक्षा की तैयारियों के संबंध में बैठक हुई। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि सभी सेक्टर एवं स्टेटिक मजिस्ट्रेट, केन्द्र व्यवस्थापक, केन्द्र पर्यवेक्षक निर्धारित प्रक्रियानुसार परीक्षा के सफल संचालन एवं परीक्षा को सकुशल, निर्विघ्न, निष्पक्षता एवं शुचितापूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए लगन, सजगता, आत्मानुशासन एवं समयबद्धता से सौंपे गये दायित्वों का निर्वहन करना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिए कि परीक्षा को पूर्व परीक्षाओं की भांति पूरी पारदर्शिता के साथ नकलविहीन संपन्न करायी जाये। इसकी संवेदनशीलता, शुचिता एवं पारदर्शिता किसी भी स्तर पर भंग न हो, यदि कोई भंग करने का प्रयास करेगा तो उसके विरूद्ध कडी कार्यवाही की जाएगी। श्री मनीष बंसल ने कहा कि समस्त परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जाए।

जनपद में अभ्यर्थियों के मूवमेंट के दृष्टिगत किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो, इसलिये अधिकारी समय रहते सभी तैयारियां पूर्ण कर लें। उन्होंने परीक्षा में महिला अभ्यर्थियों के शामिल होने के दृष्टिगत सुरक्षा के लिये विशेष प्रबंध किये जाने के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि अभ्यर्थियों के साथ मधुर व्यवहार किया जाए एवं उनके बैग इत्यादि रखवाने की उचित व्यवस्था की जाए। उन्होने परिवहन विभाग को निर्देश दिए कि अन्य जनपदों से आने वाले अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पडे। सहायक अध्यापक, प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी प्रारम्भिक परीक्षा जनपद में 16 परीक्षा केंद्रों पर संपादित होगी। परीक्षा दो पालियों में पूर्वान्ह 09ः00 से 11ः00 बजे तक एवं अपरान्ह 03ः00 से 05ः00 बजे तक होगी। प्रथम पाली में सामान्य अध्ययन एवं सामाजिक विज्ञान तथा द्वितीय पाली में सामान्य अध्ययन एवं जीव विज्ञान की परीक्षा होगी।

जिलाधिकारी ने सम्बन्धित सेक्टर एवं स्टैटिक मजिस्ट्रेट को निर्देश दिए कि अपनी टीम के साथ परीक्षा से पूर्व परीक्षा केन्द्रों का निरीक्षण करना सुनिश्चित करें ताकि कोई भी कमी ना रहे। इसके साथ ही कि परीक्षा केन्द्रों पर सीसीटीवी, विद्युत व्यवस्था, पेयजल, शौचालय एवं आवश्यक मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था भी सुनिश्चित कर लें। परीक्षा तिथि को सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा सशस्त्र आरक्षीगण के साथ सुरक्षित अभिरक्षा में प्रथम सत्र के प्रश्न-पत्रों के ट्रंक प्रातः 08ः00 बजे तक एवं द्वितीय सत्र हेतु अपरान्ह 02ः00 बजे तक स्टैटिक मजिस्ट्रेट को प्राप्त कराया जाना अत्यावश्यक है। नोडल अधिकारी इस संबंध में अपेक्षित व्यवस्था एवं प्रबन्ध अपने स्तर से करना सुनिश्चित करें। परीक्षा के लिए निर्धारित 16 केन्द्र राजकीय कन्या इण्टर कॉलेज लिंक रोड, बीडी बाजोरिया इण्टर कॉलेज बेहट रोड, जेवी जैन इण्टर कॉलेज मातागढ कलसिया रोड, इस्लामिया इण्टर कॉलेज ईदगाह रोड, गुरूनानक इण्टर कॉलेज अंबाला रोड, एसएएम इण्टर कॉलेज देहरादून रोड, राजकीय इण्टर कॉलेज नेहरू मार्किट, बीएचएस इण्टर कॉलेज मिशन कम्पाउण्ड, आर्य कन्या इण्टर कॉलेज मटियामहल, जेबीएस हिन्दू कन्या इण्टर कॉलेज रायवाला, गुरूनानक गर्ल्स इण्टर कॉलेज गांधी पार्क, इण्डस्ट्रीयल मुस्लिम गर्ल्स इण्टर कॉलेज आतिशबाजान कम्बोह का पुल, गौरी शंकर इन्द्रपाल सिंह इण्टर कॉलेज दिल्ली रोड, मुन्नालाल एण्ड जयनारायण खेमका गर्ल्स कॉलेज चिलकाना रोड, जेवी जैन कॉलेज प्रद्युमन नगर, महाराज सिंह कॉलेज चकरोता रोड।

अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग एवं निर्देशों का उल्लंघन करने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश दिए कि परीक्षा के दौरान किसी अभ्यर्थी द्वारा कॉपी, किताबें, नोट्स अथवा किसी प्रकार की निषिद्ध सामग्री का प्रयोग करने पर अथवा उसके पास से बरामद होने पर अथवा अन्तरीक्षक से दुर्व्यवहार करने, प्रश्न पुस्तिका एवं उत्तर पत्रक लेकर भाग जाने, इसे नष्ट करने या फाड़ देने, परीक्षा केन्द्र की सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने या अन्य कोई आपराधिक कृत्य करने पर केन्द्र व्यवस्थापक द्वारा उसके विरूद्ध सम्बन्धित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। ऐसे प्रकरणों में एक करोड़ तक का जुर्माना और आजीवन कारावास तक की सजा, दोनों ही हो सकती है। अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए पकड़े जाने पर अधिनियम व भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुए निर्धारित प्रारूप में अभ्यर्थी से विवरण अंकित कराकर उसके हस्ताक्षर कराए जाएंगे एवं अन्तरीक्षक तथा केन्द्र व्यवस्थापक वाँछित प्रविष्टियाँ करके अपना हस्ताक्षर करेंगे।

अभ्यर्थी के पास से प्राप्त की गई अनुचित सामग्री सील्ड लिफाफे में परीक्षा नियंत्रक के नाम से सम्बोधित करते हुए केन्द्र व्यवस्थापक द्वारा भेजी जाएगी, जिस पर आयोग स्तर से उपयुक्त निर्णय लिया जाएगा। परीक्षा केंद्र पर मोबाइल फोन, एंड्राइड फोन व अन्य इलेक्ट्रॉनिक गजट परीक्षा केंद्र के अंदर पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा। नकल विहीन और शुचितापूर्ण परीक्षा आयोजित कराने के संबंध में उन्होंने कहा कि परीक्षा के संबंध में आयोग द्वारा जारी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये। परीक्षा केन्द्रों पर निर्बाध विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाये। कक्ष निरीक्षकों की अच्छी तरह से ब्रीफिंग और ट्रेनिंग करा दी जाये। बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन श्री संतोष बहादुर सिंह, एसपी यातायात श्री शैलेन्द्र श्रीवास्तव, सिटी मजिस्ट्रेट श्री कुलदीप सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक श्री अरविन्द कुमार पाठक, बीएसए कोमल, श्री हर्षदेव स्वामी, सैक्टर मजिस्ट्रेट, स्टेटिक मजिस्ट्रेट, केन्द्र व्यवस्थापक सहित संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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