उत्तर प्रदेशप्रशासन

जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में आलेख्य सूची को अंतिम रूप देने के प्रयोजन से जनप्रतिनिधियों तथा राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक

1200 से अधिक मतदाता होने पर बनाए गये नये मतदान स्थल

कलयुग दर्शन (24×7)

मो नदीम (संपादक)

सहारनपुर। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री मनीष बंसल की अध्यक्षता में मतदेय स्थलों के सम्भाजन के संबंध में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों एवं ईआरओ के साथ कलैक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में बैठक आहूत की गयी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदेय स्थलों पर मतदाताओं को बेहतर अनुभव प्रदान करने एवं सुगमता बढाने हेतु 1200 से अधिक मतदाता वाले मतदेय स्थलों का सम्भाजन कराये जाने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देशों के अनुपालन में संबंधित उपजिलाधिकारी एवं तहसीलदारों के माध्यम से जनपद में अवस्थित सातों विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदेय स्थलों का भौतिक सत्यापन कराकर 1200 से अधिक मतदाताओं की संख्या वाले मतदान स्थलों का सम्भाजन किया गया। सम्भाजन उपरान्त 10 नवम्बर 2025 को आलेख्य मतदान स्थल सूची प्रकाशित की गई। आलेख्य सूची जनपद के समस्त वर्तमान संसद सदस्यों, विधान सभा सदस्यों तथा मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के जिलाध्यक्षों को प्रेषित कर उनसे दिनांक 16 नवम्बर 2025 तक सुझाव एवं आपत्तियां प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया। बैठक में अवगत कराया गया कि सम्भाजन प्रक्रिया के दौरान 1200 मतदाताओं से अधिक मतदाता वाले कतिपय मतदेय स्थलों को विलय किया गया है अथवा कतिपय मतदान स्थलों को सम्भाजित कर नया मतदान स्थल बनाया गया है, जिनका संख्यात्मक विवरण उपलब्ध गया। सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा एक मत से अवगत कराया गया कि उन्हें आलेख्य प्रकाशित सूची में कोई आपत्ति नहीं है। जिन पार्टी पदाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों को आपत्ति थी उसके संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा संबंधित उप जिलाधिकारियों को नियमानुसार जांच कराकर आयोग के मानक के दृष्टिगत में दिनांक 17-11-2025 की सायं 06 बजे तक प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा वर्तमान समय में चल रहे विशेष प्रगाढ पुनरीक्षण के बारे में उपस्थित जनप्रतिनिधियों को मतदाताओं का गणना फार्म भरवाकर जमा कराने के कार्य में सहयोग करने की अपील की गई। सभी उपस्थित प्रतिनिधियों को अवगत कराया गया कि मतदाता द्वारा गणना प्रपत्र में असत्य एवं भ्रामक सूचनाएं देने तथा मिथ्या घोषनाएं करने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के अर्न्तगत दण्ड का प्रााविधान है, जिसके अर्न्तगत एक वर्ष की जेल हो सकती है। गणना कार्य में लापरवाही बरतने , कार्य में निष्पक्षता न रखने कार्य न करने, पदीय कर्तव्यों को भंग करने पर संबंधित बी एल ओ अथवा किसी भी सरकारी अधिकारी/कर्मचारी के लिये भी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 के अर्न्तगत दण्ड का प्रााविधान है, जिसके अर्न्तगत दो वर्ष की जेल हो सकती है। इस अवसर पर नगर आयुक्त श्री शिपू गिरी, अपर जिलाधिकारी प्रशासन श्री संतोष बहादुर सिंह, जिलाध्यक्ष भाजपा श्री महेन्द्र सैनी, जिलाध्यक्ष कांग्रेस श्री नितिन शर्मा, जिलाध्यक्ष सपा चौ0 अब्दुल वाहिद, सपा से श्री अब्दुल गफूर, अपना दल से श्री राजकुमार पंवार, जिला महामंत्री श्री राधेश्याम शर्मा, सिटी मजिस्ट्रेट श्री कुलदीप सिंह, सभी एसडीएम, विपिन चौधरी, सुनीश प्रधान, संजय कुमार जैन, श्री संदीप वर्मा सांसद प्रतिनिधि, विपिन जैन, चौ0 भूपेश सिंह विधायक प्रतिनिधि नकुड़, चौ0 सम्राट सिंह भाजपा नकुड़, सहित अन्य राजनैतिक दलों के पदाधिकारी व अधिकारी उपस्थित रहे।

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