उत्तराखंड

उत्तराखंड में गुटखा-पान मसाला पर एक साल का प्रतिबंध

तंबाकू और निकोटीन युक्त खाद्य उत्पादों के निर्माण, बिक्री और भंडारण पर रोक, आयुक्त ने जारी किया आदेश

कलयुग दर्शन (24×7)

मो नदीम (संपादक)

देहरादून। उत्तराखंड में तंबाकू और निकोटीन युक्त गुटखा, पान मसाला व अन्य खाद्य उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त विनय शंकर पांडे ने 13 अक्टूबर को इस संबंध में आदेश जारी किया। आदेश के तहत तैयार गुटखे के साथ उन उत्पादों पर भी प्रतिबंध लागू होगा, जिनमें तंबाकू या निकोटीन मौजूद है। अलग-अलग पैकेट में बेचे जाने वाले ऐसे उत्पाद भी प्रतिबंध के दायरे में आएंगे, जिन्हें मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। यह आदेश खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बंधन) विनियम, 2011 के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है। आदेश के अनुसार, तंबाकू और निकोटीन युक्त खाद्य उत्पाद जनस्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। प्रतिबंध आदेश जारी होने की तारीख से एक साल तक प्रभावी रहेगा।

अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने आदेश की प्रतियां स्वास्थ्य विभाग, सभी जिलाधिकारियों, मुख्य चिकित्साधिकारियों और संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी हैं। गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के विभागीय अधिकारियों को भी आदेश से अवगत कराया गया है।

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