उत्तराखंडप्रशासन

महिला से दुष्कर्म के आरोपी भांजे को शरण देने वाले मामा को पुलिस ने किया गिरफ्तार

कलयुग दर्शन (24×7)

सरविन्द्र कुमार (सह संपादक)

हरिद्वार। थाना सिडकुल क्षेत्रांतर्गत महिला से दुष्कर्म व मारपीट प्रकरण में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 234/ 2025 धारा 118 (2) /64 (2) /(1)/87 BNS में आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। दौराने जाँच प्रकाश में आया कि अभियुक्त रजत पुत्र सतपाल को गिरफ्तारी से बचाने के लिए उसके मामा विनोद पुत्र फुल्ला द्वारा घटना की जानकारी होने के बाद भी घटना में प्रयुक्त बाइक को घर में छुपाकर अभियुक्त को अपने घर में शरण दी गई और अगले दिन अभियुक्त रजत के पिता, चाचा, भाई और जीजा के आने पर अभियुक्त को उनके साथ भेज दिया। जिस पर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त रजत द्वारा घटना में प्रयोग मोटरसाइकिल को छिपाने के लिए ले जाते समय अभियुक्त के मामा को हबीबपुर निवादा जाने वाली रोड से धारा 249 BNS के तहत गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त:-
1- विनोद पुत्र फुल्ला निवासी ग्राम हबीबपुर नवादा थाना कलियर जनपद हरिद्वार उम्र 45 वर्ष।

पुलिस टीम:-
1. SO सिडकुल मनोहर सिंह भंडारी
2. I नरेंद्र सिंह
3. LSI मीनाक्षी बिष्ट
4. कांस्टेबल राजेश
5. कांस्टेबल गोपाल चौहान

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